जब भी आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते है तो आप होते है उस अकाउंट के होल्डर लेकिन आपको एक नॉमिनी की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उस अकाउंट होल्डर के अकाउंट के सभी पैसो पर उस नॉमिनी का अधिकार होता है यानि के वे सभी पैसे नॉमिनी को दे दिए जाते है।
नॉमिनी की जरूरत कहा कहा पड़ती है
नॉमिनी की जरूरत आपको इन्शुरन्स, बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट, Fd, म्यूच्यूअल फंड, सम्पत्ति जैसी जगहों पर पड़ती है सब जगह नॉमिनी के लिए अलग अलग नियम होते है।
नॉमिनी कब बना सकते है
आप नॉमिनी अपना बैंक अकाउंट खुलवाते समय फॉर्म में नॉमिनी की पूरी जानकारी जैसे की नॉमिनी का नाम, पता, जन्मतारीख और आपसे सम्बन्ध आदि दर्ज करके किसी भी अपने भरोसेमंद व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते है।
नॉमिनी किसे बना सकते है
तो आपको बतादे की आप Nominee अपने माता, पिता, भाई, बहिन, पत्नी, बच्चे या दोस्त किसी को भी बना सकते है कुछ जगह तो यह भी देखा गया है की लोग अपने अकाउंट का नॉमिनी अपने पालतू जानवर को बना देते है।