Constitution Day in Hindi | राष्ट्रीय कानून दिवस | National Law Day in Hindi | संविधान दिवस इतिहास और महत्व :- तो दोस्तों आपको बतादे की हर साल की तरह भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। बता दें कि साल 1949 में 26 नवंबर के दिन हमारी संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया था। हालांकि इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया लेकिन कानून के बनने के बाद ही कुछ एक्ट्स को लागू कर दिया गया था।
Law Day (विधि दिवस) को ‘संविधान दिवस’ और ‘राष्ट्रीय कानून दिवस’ के रूप में भी जाना जाता है। भारत का संविधान दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसका उद्देश्य संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूकता पैदा करना भी है।
संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, अपने नागरिकों के न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन देता है और बंधुत्व को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। भारतीय संविधान समय की कसौटी पर खरा उतरा क्योंकि भारत एक सफल लोकतंत्र रहा है, कई अन्य लोगों के विपरीत जो एक ही समय में स्वतंत्र हो गए थे।

भारत का संविधान क्या है (Bharat ka Samvidhan kya hai)
संविधान भारत सरकार के लिखित सिद्धांतों और उदाहरणों का एक समूह है जो मूलभूत राजनीतिक सिद्धांतों, प्रक्रियाओं, अधिकारों, निर्देश सिद्धांतों, प्रतिबंधों और सरकार और देश के नागरिकों के कर्तव्यों को पूरा करता है।
यह भारत को एक संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है और अपने नागरिकों की समानता, स्वतंत्रता और न्याय का आश्वासन देता है।
राष्ट्रीय कानून दिवस का महत्व (Constitution Day significance in Hindi)
यह दिन संविधान बनाने में बीआर अंबेडकर द्वारा किए गए बलिदान और कड़ी मेहनत को याद करने के लिए मनाया जाता है। वे 29 अगस्त 1947 को संविधान की Drafting Committee के नियुक्त अध्यक्ष थे। बीआर अमदेबकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार माना जाता है।
राष्ट्रीय कानून दिवस समारोह के एक भाग के रूप में, स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने के लिए कहा जाता है। बीआर अंबेडकर की मान्यताओं और मूल्यों को छात्रों तक पहुंचाने के लिए शिक्षण संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। भारत के संविधान को बनाने में बीआर अंबेडकर के योगदान के बारे में भी छात्रों को बताया गया। इस दिन के बारे में घोषणा 11 अक्टूबर, 2015 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुंबई में स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी की आधारशिला रखते हुए की गई थी।
भारतीय होने के नाते आपके मौलिक अधिकार (Fundamental Rights as an Indian)
- समता या समानता का अधिकार
- स्वतंत्रता का अधिकार
- निवारक निरोध
- शोषण के विरुद्ध अधिकार
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
- संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार: डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है।
National Law Day 2022 Quotes in Hindi (राष्ट्रीय कानून दिवस कोट्स)
- “लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोगों में स्वतंत्रता, स्वाभिमान और अपनी एकता की गहरी भावना होनी चाहिए, और अपने प्रतिनिधि के रूप में केवल ऐसे व्यक्तियों को चुनने पर जोर देना चाहिए जो अच्छे और सच्चे हों।” – महात्मा गांधी
- “संविधान में किसी भी चीज़ में हस्तक्षेप न करें। इसे बनाए रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह हमारी स्वतंत्रता की एकमात्र सुरक्षा है।” अब्राहम लिंकन, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति
- “मैं एक समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति की डिग्री से मापता हूं।” -बी आर अम्बेडकर
- “जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करते हैं, कानून द्वारा जो भी स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, वह आपके किसी काम की नहीं है।” -बी आर अम्बेडकर
आज आपने क्या सीखा
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