CIC Full Form in Hindi | CIC Kya Hota Hai | CIC Ka Full Form Kya Hota Hai | केंद्रीय सूचना आयोग :- तो दोस्तों जब भी देश के किसी भी नागरिक को किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए होती है तो वो नागरिक उस जानकारी को हासिल करने के लिए CIC यानि केन्द्रीय सूचना आयोग के पास जाता है। इसके आलावा जब आवेदक किसी सरकारी विभाग या मंत्रालय से मांगी गई सूचनाओं से असंतुष्ट होता है, तो उसके बाद वह आवेदक CIC यानि केन्द्रीय सूचना आयोग के पास आकर उस सुचना से सम्बंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर लेता है। इससे आवेदक को यह फायदा होता है की उसको किसी कार्यालय में नहीं जाना पड़ता है।
जानकारी को अधिक प्रभावी बनाने के लिये सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया गया था। इसे देश में 15 जून, 2005 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिली थी और इसके बाद फिर वर्ष 2005 में ही 12 अक्टूबर को यह पूरे भारत में लागू कर दिया गया था।
यदि आप भी सीआईसी के विषय में जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम आपको CIC Ka Full Form , सीआईसी का क्या होता है, मुख्य सूचना आयुक्त की जानकारी विस्तार से देने वाले है | तो चलिए शुरू करते है।

CIC Full Form in Hindi | सीआईसी का फुल फॉर्म क्या होता हैं ?
तो चलिए दोस्तों अगर आप जानना चाहते है की CIC Full Form in Hindi क्या होता है – तो आपको बतादे की सीआईसी (CIC) का फुल फॉर्म “Central Information Commission” होता है, जिसका उच्चारण ‘सेंट्रल इनफार्मेशन कमीशन’ होता है। Central Information Commission (CIC) को हम हिंदी में केन्द्रीय सूचना आयोग भी कहते है। CIC यानि केन्द्रीय सूचना आयोग का मुख्य उद्देश्य होता है जरूरतमंद लोगों को सही जानकारी प्रदान करना। CIC लोगों को सरकार की तरफ से दी जाने वाली योजनाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है।
CIC अथवा केंद्रीय सूचना आयोग क्या है ?
तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे की CIC की फुल फॉर्म क्या होती है। लेकिन अब हम आपको इसके बाद यह बताने वाले है सीआईसी (CIC) यानि केंद्रीय सूचना आयोग होता क्या है, तो आपको बतादे की सूचना अधिकार अधिनयम, 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) को गठित 12/10/2005 में किया गया था और इस आयोग की सभी अधिकारिकता ( Empowerment ) सेन्ट्रल पब्लिक ऑथोरिटीज को सौंपी गई है।
आयोग को कुछ शक्तियां और कार्य प्रदान किये गए हैं, जिनका सूचना अधिकार अधिनियम की धाराओं, 18, 19, 20 और 25 में उल्लेख किया गया हैं। CIC के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा जितने कार्य किए जा रहे है उनकी आपको जानकारी दी जाएगी। मतलब की भारत सरकार के अधीन जितने भी Department है उनसे आप किसी भी प्रकार की information ले रहे हो और आप उनसे सतुष्ट नही है तो इसके माध्यम से आप वो जानकारी प्राप्त कर सकते हो।
CIC अथवा केंद्रीय सूचना आयोग का गठन
आर.टी.आई. के अधिनियम, 2005 की धारा 12 के प्रावधानों के तहत केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय सूचना आयोग के नाम से एक निकाय का गठन किया गया। इसके अलावा धारा-13 में सूचना आयुक्तों की पदावधि एवं सेवा शर्ते राखी गई है तथा धारा-14 के अंतर्गत उन्हें पद से हटाने संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अधिकतम 10 केंद्रीय सूचना आयुक्तों का प्रावधान किया जाता है जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष्ता में बनी समिति की सिफारिश भी जरूरी है। जिसमे की लोकसभा के विपक्ष नेता और प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते है।
सीआईसी (CIC) की सरंचना
देश के केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) में वर्तमान समय में यशवर्धन कुमार सिन्हा इसके मुख्य सूचना आयुक्त (Chief Information Commissioner) के पद पर आसीन है। वह 31 अक्टूबर 2020 से सूचना आयुक्त के पद पर कार्यरत है।
मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है ?
भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्त की जाती है | यह नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिस के आधार पर की जाती है |
आपको बतादे की इस समिति में नियुक्ति करने के लिए प्रधानमन्त्री के साथ-साथ, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी आमंत्रित किये जाते है | लेकिन अगर कोई सूचना आयुक्त अपने पद का गलत इस्तेमाल करता है तो राष्ट्रपति उसे पद से निकाल भी सकता है। लेकिन पहले इसकी प्रक्रिया Court में चलती है। साबित होने पर उसे पद से निष्काषित किया जाता है।
सीआईसी (CIC) कार्यकाल और सेवा
दोस्तों आपको बतादे की जो भी व्यक्ति मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के पद पर आसीन होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके साथ ही यदि वह 65 वर्ष की आयु कार्यकाल के पहले ही पूरी कर लेता है तो ऐसी स्थिति में पहले ही त्यागपत्र देने का प्रावधान है | इसके अलावा उस व्यक्ति को इस पद के लिए दूसरी बार नहीं नियुक्त किया जा सकता है, जो एक बार इस पद पर कार्य कर चुका है |
भारत के मुख्य सूचना आयुक्तों की सूची
केंद्रीय सूचना आयोग में 1 मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) और 10 से अधिक सूचना आयुक्त (आईसी) शामिल नहीं हैं, जिन्हें एक समिति की सिफारिशों पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह थे। पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त दीपक संधू थीं। 7 नवंबर, 2020 को भारत के 10वें मुख्य सूचना आयुक्त बिमल जुल्का की सेवानिवृत्ति के बाद, यशवर्धन कुमार सिन्हा को भारत के 11वें सीआईसी के रूप में नियुक्त किया गया था। नए नियमों में आयुक्तों का कार्यकाल घटाकर तीन साल कर दिया गया है।
क्र॰ | नाम | पद ग्रहण | कार्यकाल समाप्त |
---|---|---|---|
1 | वजाहत हबीबुल्लाह | 26 अक्टूबर 2005 | 19 सितम्बर 2010 |
2 | ए एन तिवारी | 30 सितम्बर 2010 | 18 दिसम्बर 2010 |
3 | सत्यानन्द मिश्रा | 19 दिसम्बर 2010 | 4 सितम्बर 2013 |
4 | दीपक संधू | 5 सितम्बर 2013 | 18 दिसम्बर 2013 |
5 | सुषमा सिंह | 19 दिसम्बर 2013 | 21 मई 2014 |
6 | राजीव माथुर | 22 मई 2014 | 22 अगस्त 2014 |
7 | विजय शर्मा | 10 जून 2015 | 1 दिसम्बर 2015 |
8 | राधाकृष्ण माथुर | 4 जनवरी 2016 | 24 नवम्बर 2018 |
9 | सुधीर भार्गव | 1 जनवरी 2019 | 11 जनवरी 2020 |
10 | बिमल जुलका | 6 मार्च 2020 | 26 अगस्त 2020 |
11 | यशवर्धन कुमार सिन्हा | 31 अक्टूबर 2020 | पदस्थ |
आज आपने क्या सीखा
तो दोस्तों अब आप समँझ गए होंगे की CIC Full Form in Hindi और आपके CIC से जुड़े सभी सवाल के जवाब मिल चुके होंगे। लेकिन अगर आपके मन में कोई अभी भी सवाल रह गया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है।
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Prabhav Rastogi is the Author & Co-Founder of the GopiRasoi.com. He has also completed his graduation in Computer Engineering from Meerut(UP). He is passionate about Blogging & Digital Marketing.